Friday, July 29, 2011

17 अगस्त को होगी मायावती के गांव के जमीन अधिग्रहण पर सुनवाई

शिवम् :इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के गांव बादलपुर के किसानों की भी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिका पर अब सभी के साथ आगामी 17 अगस्त को ही सुनवाई करेगा।

गौतमबुद्धनगर के नोयडा और ग्रेटर नोयडा में जमीन अधिग्रहण के सभी मामले की सुनवाई के लिये उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त की तारीख तय की है 1 सभी मामलों की सुनवाई वृहद खंडपीठ करेगा जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश एफ.आई रिबेलो करेंगे।

न्यायमूर्ति अमिताभ लाला और नयायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आज बादलपुर के किसानों की याचिका पर सुनवाई की ओर कहा कि इसे भी आगामी 17 अगस्त को अन्य गांवों के जमीन अधिग्रहण के मामले के साथ ही सुना जायेगा।

याचिका दायर कर गौतमबुद्धनगर स्थित सुश्री मायावती के बादलपुर गांव के लगभग 50 किसानों ने वहां किये गये भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा व प्रदेश सरकार की मिलीभगत से गांव की सैकडों एकड भूमि का अधिग्रहण गलत तरीके से किया जा रहा है। याचिका बादलपुर गांव के करतार सिंह व अन्य ने दायर की है।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमिताभ लाला व न्यायमूर्ति अशोक श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने 26 जुलाई को एक आदेश पर समूचे ग्रेटर नोएडा. नोएडा के अन्तर्गत आने वाली भूमि के अधिग्रहण के सभी मामले को 17 अगस्त को सुनवाई के लिए वृहदपीठ को भेज दिया था।

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